नामांकन को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है। उसी अनुरूप उम्मीदवारों का नामांकन कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आम निर्वाचन पंचायत चुनाव 2021 को ले कई पाबंदियां भी लगाई हैं। कई तरह के नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (बैन) भी निर्वाचन आयोग ने लगा रखा है। चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की अर्हता तय कर दी है। इसके तहत आंगनबाडी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी और न ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी की प्रस्तावक ही बन सकेगी। इसके अलावा लोक अभियोजक (सरकारी वकील) भी न तो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकेंगे। वहीं विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक व दलपति केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोईया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृहरक्षक एवं सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और न ही किसी भी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं।
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चिकित्साराज्यमंत्रीनेबतायाकीराजस्थानमेंकोरोनारोकथामकाशानदारप्रबंधनकियागयाहै.इसीकापरिणामहैकिरिकवरीदर99.05प्रतिशतहैऔरमृत्य